अप्रैल से बिहार में नहीं बिकेंगे ‘बीएस-4’ इंजन वाले वाहन

राज्य सरकार ने वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के ख्याल से बीएस-4 मानक के वाहनों की बिक्री और निबंधन पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया है, जो 1अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। अप्रैल से राज्य में सिर्फ बीएस-4 मानक के वाहन ही बिकेंगे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में यह फैसला लिया है। जिसमें कोर्ट ने 1अप्रैल 2020 से पूरे देश में बीएस-4 वाहनों के बेचे जाने पर रोक लगा दी है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि 1अप्रैल 2020 से केवल उन्हीं वाहनों की बिक्री और निबंधन हो पाएगा, जिसमें बीएस-6 मानक के इंजन का प्रयोग होगा। 31 मार्च से पहले खरीदे गए बीएस-4 मानक के वाहनों के निबंधन एवं परिचालन पर रोक नहीं होगी। 31 मार्च के बाद राज्य में वाहनों के निबंधन की ऑफलाइन प्रक्रिया भी बंद कर दी जाएगी, यह प्रक्रिया अब सिर्फ ऑनलाइन ही होगी।
Written by:- Navin Singh